MP Assembly Elections 2023: BJP का सबसे अमिर विधायक, खुद का है प्राइवेट जेट
भाजपा विधायक संयज पाठक और उनकी पत्नि के पास 200 करोड़ से अधिक की चल और अचल संपत्ति है। पिछले बार के हलफानामें (affidavit) के मुताबिक, उनकी संपत्ति में गिरवाट आई है। दरअसल, पाठक ने कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से नाम निर्देशन पत्र जमा किया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश के सबसे धनी विधायक संयज सत्येंद्र पाठक (Sanyaj Satyendra Pathak) ने बीते गुरूवार को नामांकन दाखिल (Nomination filed) कर दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने हलफनामें में बताया कि, उनके और उनकी पत्नि के पास 200 करोड़ रूपये से अधिक की चल और अचल संपत्ति है। पिछले बार के हलफानामें (affidavit) के मुताबिक, उनकी संपत्ति में गिरवाट आई है। दरअसल, पाठक ने कटनी जिले की विजय राघवगढ़ सीट से नाम निर्देशन पत्र जमा किया है।
संजय पाठक पर कितना है कर्जा
हलफनामें के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संयज पाठक कई आयरन और मार्बल माइंस के मालिक है। इनके अलावा वे एक जहाज बनाने वाली कंपनी के मालिक है। उनके खिलाफ मारपीट और गाली-गलौच का एक मामला भी दर्ज है। संजय और उनकी पत्नि निधि पाठक के पास कुल 201 करोड़ 61 लाख 64 हजार 452 रूपये की चल-अचल संपत्ति है। वहीं, संजय के ऊपर 11 करोड़ 78 लाख और निधि पर 7 करोड़ 66 लाख का कर्ज भी है। दोनों के ऊपर 19 करोड़ से अधिक का कर्ज है।
पिता रहे कांग्रेस सरकार में मंत्री
बताते चलते है कि, वह सीएम शिवराज के बेहद करीबी है। उन्होंने 2018 में विजय राघवगढ़ सीट से पर्चा भरा था। और विजय भी हुए थे। उनके पास उस समय 226 करोड़ से अधिक की संपत्ति थी। कटनी समेत कई जिलों में आयरन और मार्बल की खदानें है। और उनके पिता सत्येंद्र पाठक दिग्विजय सरकार में खनिज मंत्री रहे थे। इतना ही नही संजय पहले कांग्रेस के टिकट पर भी विधायक रह चुके है। वही शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल में उनको मंत्रीमंडल में भी जगह मिली थी। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह बघेल से हो रहा है।
Also Read: BJP ने राजस्थान ट्रैक्टर कांड में कांग्रेस को घेरा, प्रियंका गांधी बोली ये मणिपुर नहीं
इन धाराओं में केस दर्ज
संजय पाठक के खिलाफ मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज है। आईपीसी 294, 232, 365, 366 और 506 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रवि गुप्ता की शिकायत के बाद कटनी जिले की कोर्ट ने 4 सितंबर 2023 को केस दर्ज किया। फिर ग्वालियर में एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में केस को ट्रांसफर करने के आदेश पारित किए थे। वहीं, इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
आपकी प्रतिक्रिया क्या है?