मध्य प्रदेश में 5 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा, ढाई साल में सुनाया फैसला
बालिक अपने ही घर की छत पर मृत अवस्था में पाई गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की तो पाया कि, आरोपी मृतका का रिश्तेदार है। इसके पहले पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन जांच पड़ताल शुरू नहीं की। इस कारण परिजनों के साथ मिलकर ग्रामिणों ने पुलिस चौकी का 26 दिसंबर 2021 को घेराव किया था।
Madhya Pradesh Hanging News: रेप और फिर हत्या के मामलों में कोर्ट को फैसला सुनाने में सालो का समय लग जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की एक कोर्ट से अच्छी खबर सामने आई है। एक नाबालिग के साथ रेप और हत्या के मामले में महज ढाई साल में आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है। इससे यह पता चलता है कि, पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से मामले की जांच की और साक्ष्य जुटाए, इससे न्यायालय को फैसला सुनाने में आसानी हुई।
कब का है मामला
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 25 दिसंबर 2021 को सोहागपुर में एक 5 साल की बालिका दोपहर 3 बजे गायब हो गई थी। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले ग्रामिणों ने बच्ची की तलाश की। काफी समय खोजने के बाद शोभापुर पुलिस चौकी में परिजनों और ग्रामवासियो ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस को पड़ताल में क्या मिला
पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो बालिक अपने ही घर की छत पर मृत अवस्था में पाई गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की तो पाया कि, आरोपी मृतका का रिश्तेदार है। इसके पहले पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन जांच पड़ताल शुरू नहीं की। इस कारण परिजनों के साथ मिलकर ग्रामिणों ने पुलिस चौकी का 26 दिसंबर 2021 को घेराव किया था। उसके बाद जाकर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की।
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MP में कहां का है मामला
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम का मामला है। 25 दिसंबर 2021 को आरोपी किशन माछीया उर्फ चिन्नू ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में कोर्ट ने फांसी का फैसला सुनाया है। फैसला सुनते ही आरोपी अचानक सुस्त हो गया और फूट-फूट कर रोने लगा।
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