Train Accident: रेलवे बोर्ड ने नया सर्कुलर किया जारी, ट्रेन दुर्घटना की सहायता राशि में बढ़ोत्तरी, इनकों नही मिलेगा लाभ

Train Accident को लेकर रेलवे बोर्ड ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि, 18 सितंबर 2023 से राहत राशि को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कुछ हादसों में रेलवे जिम्मेंदार नही होगा। न ही उनको सहायता राशि दी जाएगी।

सितम्बर 21, 2023 - 18:42
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Train Accident: रेलवे बोर्ड ने नया सर्कुलर किया जारी, ट्रेन दुर्घटना की सहायता राशि में बढ़ोत्तरी, इनकों नही मिलेगा लाभ

Train Accident: भारतीय रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को एक नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की राशि में बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव की गई राशि उसी दिन से लागू हो गई है। इस आदेश में बताया गया है कि, राहत राशि के साथ जो यात्री ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके उपचार का खर्च भी बोर्ड वहन करेंगा। बता दें, इसके पहले साल 2012-13 में सहायता राशि में संसोधन किया गया था।

रेलवे बोर्ड ने कितनी बढ़ाई राहत राशि

बोर्ड ने अपने सर्कुलर में बताया कि, ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 50 हजार से बढ़ाकर अब 5 लाख रूपये मिलेंगे, जबकि गंभीर चोटे लगने पर 25 हजार रूपये की राशि दी जाती थी। वह अब 2.5 लाख रूपये कर दी है। इसके अलावा मामूली चोट आने पर 5,000 रूपये से बढ़कर अब 50,000 रूपये दिए जाएगे। यह राशि पिछले की तुलना में 10 फीसदी अधिक है।

इलाज के दौरान मिलेंगे प्रतिदिन इतने हजार

सर्कुलर में जारी की सूचना के मुताबिक, ट्रेन हादसे में गंभीर घायल यात्रियों को 30 दिन से अधिक एडमिट होने पर हर 10 दिन की अवधि या फिर डिस्चार्ज होने तक प्रतिदिन 3 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। अप्रिय घटना (सुरक्षा से जुड़ा मामला) में गंभीर घायल यात्रियों को छह महीने तक हॉस्पिटल में भार्ती रहने पर हर दस दिन या फिर डिस्चार्ज होने तक 1500 रूपये प्रतिदिन दिए जाएगे। इसके बाद भी यात्री ठिक नही होता तो उसे अगले 5 महिने तक रोजाना 750 रूपये दिए जाएंगे। 

इन लोगों को भी मिलेंगी राहत राशि

आगे सर्कुलर में बताया है कि, मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग गेट पर राह चलते लोग रेल एक्सीडेंट में जान गवाने पर उनके परिजनों को 5 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख रूपये दिए जाएंगे। वहीं मामूली चोट आने पर 50 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। बता दें, मैन्ड लाइन पर केवल रेलवे की गलती से हादसा होने पर राहत राशि मान्य होंगी। 

ट्रेन में आतंकी हमला

आगे बताया कि, रेल में अगर किसी प्रकार का आतंकी हमला, हिंसा या फिर चोरी जैसी घटनाएं होती है। इसमें किसी यात्री की जान चली जाती है तो 1.5 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रूपये की राशि दी जाएगी। वहीं मामूली रूप से घायलों को 5 हजार रूपये की राहत राशि बोर्ड की तरफ से दी जाएगी। इसके पहले यह राहत राशि 50,000 रूपये, 25,000 रूपये और 5,000 रूपए थी।

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इन लोगों को नही मिलेंगी राशि

सर्कुलर के मुताबिक, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग (unmanned level crossing) पर हादसे के शिकार लोगों, बिना अनुमति प्रवेश करने वालों और ट्रेन के ऊपर लगे तारों को पकड़ने के बाद मौत होने पर राहत राशि नही दी जाएगी। 

unmanned level crossing

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