Arvind Kejriwal का अरेस्ट होना, क्या लोकसभा चुनाव से कोई कनेक्शन
आज (30 अप्रैल) जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान ईडी से पांच सवालों के जवाब अगली सुनवाई तक मांगे है। बता दें, केजरीवाल केस में अगली सुनवाई 3 मई को है, तब उन 5 प्रश्नों के जवाब जांच एजेंसी को देना है। आइए जानते है, कौन से है वे पांच सवाल, जो कोर्ट ने ईडी से पूछे है...
Arvind Kejriwal Arrest News: देश में लोकसभा चुनाव 2024 है। इसके उलट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठने लग गए है। सोमवार व मंगलावर को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार किए गए सीएम केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पांच सवालों के जवाब अगली सुनावाई में मांगे है। इन पांच प्रश्नों में एक सवाल यह भी पूछा है कि, चुनाव के ठिक पहले गिरफ्तार क्यों किया।
शराब घोटाले मामले में कब होगी अगली सुनावाई
सीएम केजरीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी कर गिरफ्तारी का जवाब मांगा था। इसका जवाब देने के लिए जांच एजेंसी को 24 अप्रैल तक का समय दिया। जवाब देते हुए ईडी ने अपने हलफनामे में कहा, कई बार समन भेजने के बाद भी उनका सहयोग नहीं मिला। आगे बाताया, केजरीवाल को किसी दुर्भावना या दूसरे कारणों से गिरफ्तार नहीं किया। किसी अपराध की जांच करना, जांच एजेंसी के क्षेत्र के लिए रिजर्व है।
29 अप्रैल की सुनवाई में अदालत ने सीएम से पूछा, ईडी ने जो नोटिस भेजे, उन्हें नजर-अंदाज क्यों किया। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आप कोर्ट में आए, लेकिन जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं गए। इन तमाम सवालों के जवाब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने देते हुए कहा था कि, उनकी गिरफ्तारी अवैध है, इसलिए नहीं आए। वहीं, ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि, उन्होंने पिछली बार हुई कस्टडी का भी विरोध नहीं किया था।
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आज (30 अप्रैल) जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान ईडी से पांच सवालों के जवाब अगली सुनवाई तक मांगे है। बता दें, केजरीवाल केस में अगली सुनवाई 3 मई को है, तब उन 5 प्रश्नों के जवाब जांच एजेंसी को देना है। आइए जानते है, कौन से है वे पांच सवाल, जो कोर्ट ने ईडी से पूछे है...
सुप्रीम कोर्ट ने ED से कौन से 5 सवाल पूछे
- पहला सवाल, कोर्ट ने पूछा कि, क्या बिना किसी न्यायिक कार्यवाही के विजय मदनलाल चौधरी या अन्य केस में जो कहा गया है, उसके संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है? (जस्टिन खन्ना ने कहा कि, केजरीवाल केस में अब तक कोई कुर्की नहीं हुई है। अगर हुई है तो ईडी को यह बताना होगा कि, उसका संबंध कैसे है)
- दूसरा सवाल, मनीष सिसोदिया केस में फैसले के दो पहलू है, पहला उनके पक्ष में है और दूसरा उनके पक्ष में नहीं है। क्या केजरीवाल का मामला किसी भी भाग में आता है?
- तीसरा सवाल, पीएमएलए सेक्शन-19 (PMLA Section-19) की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाए गिरफ्तारी और रिमांड की तरफ जा रहे है। अगर वे बाद में रास्ता अपनाते है तो उन्हें PMLA Section-45 के अंतर्गत उच्च प्रावधानों का सामना करना पड़ेगा क्या?
- चौथा सवाल, मामले की कार्यवाही शुरू होने के कुछ समय के बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच का समय (कोर्ट यह कहना चा रहा है कि, इतने अंतर के गंभीर नतीजे होंगे। यदि धारा 8 न्यायिक प्रक्रिया के लिए 365 दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करती है।)
- पांचवा सवाल, गिरफ्तारी की टाइमिंग और चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया।
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