ED समन मामले में CM अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत
शहर की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बाद में एजेंसी द्वारा समन जारी न करने के मामले में सीएम अरविन्द केजरीवाल को जमानत दे दी गई है।

शहर की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बाद में एजेंसी द्वारा समन जारी न करने के मामले में सीएम अरविन्द केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal) को जमानत दे दी गई है। यह पहली बार था जब केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal) इस मामले के सिलसिले में अदालत के सामने उपस्थित हुए। पिछली सुनवाई में वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।
प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जांच में शामिल होने के लिए समन की अवमानना करने के लिए उनके खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की हैं। प्रवर्तन निदेशालय(ED) नीति निर्माण, उसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे विषयों पर अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।
'केजरीवाल को मिलीं जमानत' (Kejriwal got bail)
वकील रमेश गुप्ता ने ANI को बताया कि “अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ₹50,000 की राशि का बांड और ज़मानत बांड भरने का निर्देश दिया। दोनों बांड भरे गए और इसके साथ ही केजरीवाल(CM Arvind Kejriwal) को जाने की अनुमति दी गई। उसके बाद हमने 207 और 91 सीआरपीसी के तहत प्रतियों की आपूर्ति के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसके जवाब और बहस के लिए 1 अप्रैल तय की गई है।''
'बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला' (BJP attacked Kejriwal)
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कानून का पालन करना चाहिए। ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के मामले में उन्हें ₹15,000 के जमानत बांड पर जमानत मिल गई है। वह जमानत पर हैं और अदालत ने उनसे ईडी के समन का जवाब देने और कानून का पालन करने के लिए कहा है। कानून का पालन करना ही उचित है।" वह व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ ली है।
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