GST Council Meeting: निर्मला सीतारमण ने आज की बैठक में सुनाए कई अहम फैसलें, जानिए किसमें मिल रही छूट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कई अहम फैसलों के बारे में बताया। वहीं, जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत पेश किए गए डिमांड नोटिस के ब्याज और जुर्माना माफ करने वाली सिफारिश को लेकर अहम फैसल भी सुनाए।
GST Act 73: आज वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 53वीं मीटिंग हुई। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कई अहम फैसलों के बारे में बताया। वहीं, जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत पेश किए गए डिमांड नोटिस के ब्याज और जुर्माना माफ करने वाली सिफारिश को लेकर अहम फैसल भी सुनाए। और उन्होंने हो रहे देशभर में फेक इनवॉइस पर रोक लगाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू करने की बात कही।
GST बैठक में क्या लिए अहम फैसलें
- छोटे करदाताओं को राहत देते हुए GSTR-4 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है।
- फेक इनवॉइस को रोकने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (Biometric Authentication) लागू किया जाएगा।
- साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माने को माफ किया जाएगा।
- काउंसिल की ओर से सभी सोलर कुकर (Solar Cooker) पर 12 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित करने की है।
- भारतीय रेलवे के द्वारा आम लोगों को देने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, क्लाकरूम सेवाओं और बैटरी चलित कार सेवाओं को जीएसटी में छूट मिलेंगी।
- बाहर से पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवासों में छूट दी जा रही है।
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अगली बैठक कब होगी
गौरतलब है कि, पिछली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। वहीं, नई सरकार बनाने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार आज (शनिवार) जीएसटी काउंसिल की बैठक ली। अगली बैठक 7 अक्टूबर 2024 को होने वाली है।
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